Changes in Aadhaar update rule, now you can change the address without any hassle, know the complete process
Changes in Aadhaar update rule, now you can change the address without any hassle, know the complete process
अगर आप भी अपने आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इस संबंध में एक नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत यूआईडीएआई ने निवासियों को अपने परिवार के मुखिया की सहमति से आधार कार्ड में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है। यूआईडीएआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि परिवार के मुखिया के साथ संबंध दिखाने वाले किसी भी दस्तावेज को जमा करके पते को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है।
किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है?
ऑनलाइन पता अपडेट करने के लिए आप राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट और पासपोर्ट आदि दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दस्तावेजों पर परिवार के मुखिया और व्यक्ति दोनों का नाम और रिश्ता लिखा होना चाहिए। यूआईडीएआई ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है तो वह परिवार के मुखिया द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र भी जमा कर सकता है।
परिवार के मुखिया, जिनके नाम पर कोई सहायक दस्तावेज नहीं है, की सहमति से आधार में ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा। उनके बच्चे, जीवनसाथी या माता-पिता जैसे क़रीबी रिश्तेदारों से काफ़ी मदद मिलेगी। लोग विभिन्न कारणों से कस्बों और शहरों को बदलते रहते हैं। ऐसे में यह सुविधा लाखों लोगों के काम आएगी।
आधार में पता अपडेट करने की नई सुविधा पहले की सुविधा से अलग है। यूआईडीएआई पहले से ही वैध दस्तावेजों के आधार पर एड्रेस अपडेट की सुविधा मुहैया कराती है। यूआईडीएआई के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति परिवार का मुखिया माना जा सकता है, वह अपना पता परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा कर सकता है। पता 'माय आधार' पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
परिवार सेवा के आधार प्रमुख से आधार विवरण कैसे अपडेट करें
फैमिली सर्विस हेड के जरिए आधार अपडेट करने के लिए सबसे पहले माय आधार पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाएं।
इस पोर्टल पर आधार अपडेट को प्रोसेस करने के विकल्प का चयन करें।
अब एड्रेस अपडेट इन आधार के विकल्प को चुनें।
यदि आपके पास अपने दस्तावेज नहीं हैं, तो पता अद्यतन करने के लिए 'परिवार के मुखिया' का आधार नंबर दर्ज करें।
अब रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट सबमिट करें।
उसके बाद पता अपडेट करने के लिए 50 रुपये का शुल्क अदा करें।
अब सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एचओएफ को भेजा जाएगा।
इसके बाद आधार पोर्टल में लॉग इन करने के बाद 30 दिनों के भीतर एचओएफ की मंजूरी देनी होगी।
अब आधार को एचओएफ की मंजूरी से अपडेट किया जाएगा।
यदि HOF 30 दिनों के भीतर स्वीकृति नहीं देता है तो यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा।